रायबरेली. एक गबन के मामले में अदालत ने 26 साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 1 लाख 42 हजार 458 रुपए का गबन करने के मामले में साधन सहाकरी समिति के एक सचिव को मात्र एक दिन के कारावास की सजा सुनाई है. सचिव ने तैनाती के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर किया था.

पूरा मामाला रायबरेली जिले के लालगंज क्षेत्र का है. सीतापुर गांव के रहने वाले सचिव को गबन करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. 26 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

इसे भी पढ़ें – मिर्जापुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में पथराव, तीन घायल

दरअसल, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव निवासी अवसान यादव साधन सहकारी समिति लिमिटेड गेंडेपुर में सचिव के पद पर तैनाती के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर करके एक लाख 42 हजार 458 रुपए का गबन कर लिया था. 25 नवंबर 1997 को सचिव के खिलाफ गबन का केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक