नई दिल्ली. टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत अदालत ने पांच दोषियों की सजा को लेकर होने वाली सुनवाई टाल दी है. अदालत ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए सात नवंबर की तारीख मुकर्रर की है.
बताया जाता है कि अदालत में पहले दोनों पक्षों के वकील सजा पर जिरह करेंगे और उसके सजा का एलान होगा. इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है. इसकी कॉपी दोषियों के वकील को दी गई है. दोषियों के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने मान लिया. इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर जुर्माना लगाने के लिए उनकी संपत्ति का आकलन करने का निर्देश भी दिया है. बता दें कि अदालत ने करीब 15 साल पहले हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 18 अक्तूबर को रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक, और अमित शुक्ला को हत्या के लिए दोषी करार दिया गया, वहीं अमित सेठी को 411 मकोका के तहत दोषी ठहराया गया है.
अदालत ने एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी
अदालत ने कहा कि दोषियों को चुप रहने के उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. दोषियों ने परिवीक्षा अधिकारी को साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया. परिवीक्षा अधिकारी आज से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे. अदालत ने डीएलएसए के सचिव को एक कानूनी सहायता वकील तैनात करने को भी कहा, जो आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर दोषियों के हलफनामे तैयार करने के लिए जेल का दौरा करेगा.