गुरुग्राम. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने गुरुवार को 2018 में एक उबर कैब चालक की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस के मुताबिक मृतक कैब ड्राइवर बिंटू गर्ग बादशाहपुर इलाके में किराये पर रहकर रिट्ज कार को उबर कैब के तौर पर चलाता था. उनके चचेरे भाई प्रेम कुमार ने 13 जुलाई 2018 को बादशाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. 19 जुलाई 2018 को पंजाब के बठिंडा के फूल थाने में दर्ज मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान कैब ड्राइवर की हत्या की बात कबूल की. कैब चालक बादशाहपुर क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था और उन्होंने उसकी हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया था. तीनों आरोपियों की पहचान सिरसा जिले के डबवाली निवासी गगनदीप सिंह, विष्णु और बलकार के रूप में हुई, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई.