कोंडागांव। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति,सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। आम मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान का अवसर मिले इसके लिए जिला प्रशासन लगातार आपराधिक गतिविधियों में भी प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने आदतन अपराधी मनीष सागर को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने यह कार्यवाही की है।

जानकारी अनुसार जिला दण्डाधिकारी कोंडागांव न्यायालय में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार ने आदतन अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय की ओर विधिवत आदेश पारित किया गया है। आदेश के मुताबिक बाजार पारा निवासी 26 वर्षीय मनीष सागर पिता रूपसिंह सागर को अगले एक साल के लिए कोंडागांव और कांकेर, नारायणपुर बस्तर बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी की सीमा से बाहर रहना होगा, जिसका पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा।

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गौरतलब है कि मनीष सागर के खिलाफ 2013 से अब तक आम लोगों से गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देने समेत दर्जनभर मामले दर्ज है। पुलिस ने कई बार उसके खिलाफ कार्रवाई की है लेकिन वह जेल से छूटकर लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जिसे देखते हुए उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

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