हकीमुद्दीन नासिर, महासमुंद। Code of Conduct Violation: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पदस्थ एक शिक्षक को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। जहां जिला कलेक्टर ने बसना के भाजपा प्रत्याशी संपत अग्रवाल के चुनावी कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन करने की पुष्टि होने पर उसे निलंबित कर दिया है।
बता दें कि निलंबित शिक्षक का नाम हेमंत प्रधान है जो की पूर्व माध्यमिक शाला सूखीपाली पिथौरा मे शिक्षक के पद पर पदस्थ है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी ड्यूटी मतदान दल अधिकारी क्रमांक-1 के रूप में लगाई गई है। हेमंत प्रधान ने बीते 25 अक्टूबर को जिले के ग्राम रामपुर में भाजपा प्रत्याशी सम्पत अग्रवाल के चुनावी कार्यक्रम में मंच संचालन किया था, इसकी पुष्टि होने के बाद उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मालिक ने निलंबित कर दिया है।
देखें आदेश –
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई सख्तियां लागू की गई है, जिसका पालन करना राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। वहीं शासकीय कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। शिक्षक हेमंत प्रधान का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 129 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1.2.3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। जिसके चलते उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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