रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ आदतन अपराधियों के जिलाबदर प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया गया था. जारी प्रकरणों में से 2 आरोपियों के प्रकरणों की प्रक्रिया पूरी होने पर रायपुर कलेक्टर ने इनके जिलाबदर के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. इसके बाद अब इन्हें रायपुर और रायपुर के सरहदी जिलों में रहने, आने-जाने की मनाही होगी. Read More- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप, कहा- मुद्दाविहिन पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं…

बता दें कि 23 वर्षीय विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर निवासी इंद्रा नगर शुक्रवारी बाजार बिरगांव, रायपुर और 20 वर्षीय मोहम्मद जुबेर निवासी गाजी नगर बिरगांव, रायपुर को रायपुर कलेक्टर की ओर से रायपुर व सीमावर्ती जिला दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार के सीमाओं में बिना न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करने आदेशित किया गया है.

बताया जा रहा है कि विकास उर्फ रावण मधुकर के विरुद्ध उरला थाना में 2018 से 2023 के बीच लोगों को डराना धमकाना, गुण्डागर्दी, अवैध रूप से चाकू रखकर लहराते हुए लोगों को डराना धमकाना, नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना, जुआ खेलना जैसे 6 अपराध पंजीबद्ध हैं. वहीं, मो. जुबेर भी उरला थाना के साथ-साथ जिले के खमतराई थाना अंतर्गत 2018 से 2023 तक कई अपराधों में संलिप्त रहा. इसके विरुद्ध गुण्डागर्दी करना, मारपीट करना, चाकूबाजी करना, जान से मारने की धमकी देना, कैची से वार कर चोट पहुंचाया, लूटपाट जैसे कुल 11 अपराध उरला थाने और खमतराई थाने में पजीबद्ध रहे हैं.