Rajasthan Election: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को पारदर्शी बनाने अलग-अलग जगह जांच में नकद धन राशि जब्त की जा रही है। मगर इस बीच खबर है कि विधानसभा चुनावों में जब्त किए गए नकदी को पुनः वापस लिया जा सकता है।
आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थों और नकदी की धरपकड़ शुरू कर दी थी।
इस बीच प्रशासन की ओर से जब्त की गई नकद धन राशि को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने एक प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को 7 दिन के भीतर अप्लाई करना होगा, साथ ही अपने दस्तावेज दिखाने होंगे।
निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इसके तहत टीमों द्वारा जब्त की गई नकदी को पुनः प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति कार्रवाई के 7 दिन के भीतर-भीतर आवेदन कर सकता है।
निर्वाचन अधिकारी पोसवाल के अनुसार जब्तशुदा नकदी के मामलों में अग्रिम कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सीईओ जिला परिषद, एडीएम प्रशासन और शहर कोषाधिकारी को शामिल करते हुए कमेटी गठित की गई है। संबंधित व्यक्ति को 7 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा।
कमेटी सम्पूर्ण दस्तावेज की जांच कर संतुष्ट होने पर नकदी को रिलीज कर सकती है। संबंधित व्यक्ति को उक्त नकद धन राशि को निर्धारित समय में अपने या उसके व्यवसायिक बैंक खाते में जमा कराकर उसकी रसीद कमेटी को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
निर्वाचन की गाइड लाइन के अनुसार अनुसार चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद की धन राशि लेकर परिवहन करते पाए जाने वाले व्यक्ति को संबंधित दस्तावेज दिखाने होंते हैं।
निर्वाचन विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि आम व्यक्ति चुनाव की इस अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद धन राशि लेकर यात्रा न करें। आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्रोत और जो धन राशि लेकर परिवहन कर रहे उसके व्यय का प्रयोजन आदि के सबूत, दस्तावेज साथ में रखना अनिवार्य है।
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