बस्ती. कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. 22 वर्ष पहले व्यापारी धर्मराज के बेटे के बहुचर्चित अपहरण कांड में बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि के खिलाफ बुधवार को कुर्क का नोटिस जारी कर दिया है.
व्यापारी अपहरण कांड के मामले में अमरमणि के अधिवक्ता ने एनबीडब्लू आदेश को रिकॉल करने का प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिसे आरोपी के उपस्थित न होने का कारण बताते हुए न्यायालय ने खारिज कर दिया.
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न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी किया है. कोतवाली पुलिस को आदेश दिया गया है कि आरोपी की फरारी की उद्घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर न्यायालय को सूचित करें. अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर तारीख तय की गई है.