देशभर में पालतू कुत्ते के काटने के मामले आए दिन सामने आते रहते है. इससे रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा रहता है कुछ मामलों में तो इंसान की जान भी चली जाती है. हाल ही में गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से 14 साल के लड़के की मौत, लिफ्ट में कुत्ते ने डिलवरी बॉय पर किया हमला, जैसी खबरें सामने आई थी. लेकिन क्या आप जानते है कि अगर कोई पालतू कुत्ता आपको काट लेता है तो आप कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं.

बता दें कि हमारे देश में कुत्ते, बिल्ली, गाय जैसे पालतू जानवरों की रक्षा के लिए कई कानून कायदें है, लेकिन अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत करने का प्रावधान है. अगर कोई पालतू कुत्ता आपको काट लेता है तो आप कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस थाने जाकर IPC की धारा 289 के तहत FIR दर्ज करा सकते हैं. कानून के मुताबिक, किसी भी पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी या बंदर से किसी को नुकसान पहुंचने पर उसकी मालिक की जवाबदेही होती है.

जानिए क्या कहती है IPC की धारा 289

IPC की धारा 289 के मुताबिक “जो कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर से दूसरे व्यक्ति के जीवन को संकट में डालेगा या किसी भी तरह की क्षति पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के लापरवाहपर्ण रवैये के लिए उसे 6 महीने की जेल हो सकती है. साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.” दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुत्ता काटने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि “पालतू जानवर के कृत्य के लिए की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है. अगर कुत्ते की वजह से किसी को चोट पहुंचती है तो इसके लिए मालिक पर मुकदमा चलाकर सजा सुनाई जा सकती है. इतना ही नहीं, किसी की जान का खतरा बनने पर मालिक को जेल भी सकती है.

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