राजधानी लखनऊ में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, गुरुनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144 लागू की गई है. जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए है साथ ही विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर भी रोक रहेगी. यह आदेश आज से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा.
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जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि दो नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम त्योहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं. वहीं, वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/ भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है. इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.