ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को सामूहिक दुष्कर्म मामले में कभी भी सजा हो सकती है. जहां कल दोषी करार दे दिया गया था तो वहीं आज सजा के फैसले पर बहस पूरी हो गई है. शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि सजा का एलान कभी भी हो सकता है.
शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में विजय मिश्र को दोषी करार दिया था. वहीं पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए थे. फैसले के बाद न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात की गई है.
रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया. पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया.
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जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूर्ण होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी. शुक्रवार को सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में रही.