नई दिल्ली . दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रविवार को ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया गया. इसके तहत दिल्ली में डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. साथ ही दिल्ली के अंदर अन्य वाहनों पर भी कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी.

दिल्ली में तीन दिन से वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 अंक से ऊपर चल रहा है. रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता अत्यधिक गंभीर श्रेणी में 454 दर्ज की गई. वहीं, ज्यादातर निगरानी केंद्रों का एक्यूआई 450 अंक के ऊपर रहा. केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ने सभी संबंधित संस्थाओं को ग्रैप पाबंदियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. ग्रैप चार पाबंदियों में वाहनों पर अलग-अलग श्रेणी में पाबंदियां लगाई जाएंगी. पाबंदियों को लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों की बैठक बुलाई है.

दिल्ली में नहीं मिलेगा ट्रकों को प्रवेश वाहनों से होने वाले प्रदूषण में ट्रकों की बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है. ग्रैप के चौथे चरण के अंतर्गत दिल्ली में अब ट्रकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सीएनजी-एलएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है. साथ ही दिल्ली से बाहर पंजीकृत छोटे वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-छह इंजन वाले डीजल वाहनों को इन पाबंदियों से छूट मिलेगी.

दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर भी पाबंदी आयोग के मुताबिक दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गूड्स व्हीकल (एचजीवी) के दिल्ली में संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. जबकि आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं में लगे वाहनों जैसे सब्जी, फल, दूध, दवाई आदि की आपूर्ति करने वाले वाहनों को इससे छूट रहेगी.

सरकारी निर्माण पर भी रोक ग्रैप तीन में जरूरी सरकारी योजनाओं के निर्माण की छूट दी गई थी, लेकिन ग्रैप चार में इस पर रोक रहेगी. राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर जैसे निर्माण-ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी.

बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह आयोग ने सलाह जारी की है कि बच्चे, बुजुर्ग और श्वांस, हृदय रोग के गंभीर मरीज जहां तक संभव हो घर से बाहर न निकलें.

प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे

वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दस नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है. इस अवधि में प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी. शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया. शिक्षा निदेशालय ने छठवीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने का फैसला स्कूल प्रमुखों पर छोड़ दिया है.

इन पर भी रोक रहेगी

1. दिल्ली से बाहर पंजीकृत छोटे वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

2. दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहन भी दिल्ली में नहीं चलेंगे.