दिल्ली में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कई बड़े एलान किए हैं. पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें सबसा बड़ा नियम है ऑड-इवन रूल. इसके तहत हफ्ते में कुछ दिन केवल ईवन नंबर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी और बाकी दिन ऑड नंबर प्लेट की व्हीकल्स चलाई जा सकेंगी. इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा. हालांकि, इस एक हफ्ते के बीच इसकी समीक्षा की जाएगी. उसके बाद सरकार तय करेगी कि इसे आगे जारी रखा जाए या नहीं.
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता जहरीले स्तर तक गिर गई है. और कई हिस्सों में पीएम2.5 खतरनाक स्तर 500 से भी ऊपर चला गया है। मौसम निगरानी एजेंसियों ने इसे ‘गंभीर’ माना है.
कई लोगों वाहनों के उत्सर्जन को दिल्ली की प्रदूषित हवा के लिए एक बड़ा हिस्सेदार मानते हैं. और जबकि शहर में बीएस 3 और बीएस 4 वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध था, जब तक कि आवश्यक वस्तुएं न ले जाएं, ऑड-ईवन को वापस लाने का फैसला ले लिया गया है. यहां तक कि वाहन राशनिंग प्रणाली भी अब लागू हो गई है और यह 12 नवंबर को दिवाली के बाद लागू होगी.
कब-किन वाहनों को होगी परमिशन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड नंबर प्लेट वाले वाहनों को ऑड तारीखों और ईवन तारीख पर ईवन नंबर वाले वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी. मंत्री के अनुसार, जिन वाहनों के आखिरी नंबर 1, 3,5,7 और 9 है वे 13, 15, 17 और 19 नवंबर को सड़क पर उतरेंगे. वहीं, जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी नंबर 0,2,4,6 और 8 है, वे वाहन 14, 16, 18 और 20 तारीख को सड़क पर चल सकेगे.
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