चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 की साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी का नाम कुलबीर सिंह है जो की फैदा का रहने वाला बताया जा रहा है. कुलबीर के खिलाफ सेक्टर-19 थाना पुलिस ने 4 साल पहले विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. इस केस में कुलबीर का साथी ऑटो ड्राइवर राजिंदर सिंह उर्फ लाड्डी भी आरोपी था, जिसे कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने कुलबीर के साथी राजिंदर सिंह उर्फ लाड्डी को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया था. इससे पहले पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया था. उन्होंने पहले अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे ढूंढ निकाला.

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पीड़िता के बयान के मुताबिक वह घर से शिमला के लिए निकली थी, इसी बीच सेक्टर-43 बस स्टैंड से कुलबीर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. वह लाड्डी के ऑटो में उसे एक होटल में ले गया, जहां दोनों ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने कुलबीर और लाड्डी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. लेकिन, कोर्ट में गवाही के वक्त पीड़ित और उसका पिता दोनों ही अपने बयानों से मुकर गए. हालांकि मेडिकल में साबित हो गया कि कुलबीर ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया था. इसलिए कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी, जबकि लाड्डी को बरी कर दिया.

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