न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जादू-टोना के शक में महिला की हत्या करने आराेपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने मृतका के पति और किशोरियों को 4 लाख रुपये की देने का आदेश दिया है।

दरअसल, 29 जुलाई 2022 को यशोदिया बाई अपनी दो बेटियों के साथ खेत में रोपा लगाने जा रही थी। इस दौरान आरोपी लक्ष्मण सिंह भैना निवासी तलवाटोला से कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। मौके पर महिला का पति और अन्य लोग पहुंचे, जिसे देखकर आरोपी भाग निकला था। जैतहरी थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने जादू-टोने के शक में महिला की हत्या की थी। बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने धारा 302, 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने की।

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