भुवनेश्वर: महिला पत्रकार की पिटाई मामले में उड़िया फिल्म निर्माता टूटू नायक को जमानत मिल गई है. टूटू नायक को बुधवार को जमानत दे दी गई. जमानत के तौर पर टूटू को 50,000 रुपये की जुर्माना भरना पड़ा. महिला पत्रकारों के साथ मारपीट और उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद भुवनेश्वर में उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
श्रिया स्वाति कॉम्प्लेक्स में फिल्म “प्रथा” के प्रीमियर के दौरान हुई एक घटना के बाद शनिवार को खोर्धा पुलिस ने टूटू नायक को हिरासत में लिया था. टूटू नायक की जमानत पर रिहाई उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण विकास है.
गौरतलब है कि एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि नायक ने उन्हे थप्पड़ मारा था. उनकी शिकायत के आधार पर उनकी लज्जा भंग करने के इरादे से खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में आई.पि.सि धारा 341 (गलत तरीके से छूना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 294 (अश्लील शब्दों का उपयोग) और 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया था.
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