उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए स्थायी अध्यक्ष और दो सदस्यों की तलाश शुरू हो गई है. कार्मिक विभाग ने इसके लिए विज्ञप्ति जारी करते हुए 24 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं. चुने गए अध्यक्ष-सदस्यों को आयोग में कार्यभार ग्रहण करते वक्त पूर्व के संस्थान से त्यागपत्र देकर उसका प्रमाण जमा कराना होगा.

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, अध्यक्ष व दो सदस्यों के लिए साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, प्रशासनिक और न्याय क्षेत्र विषयों की गहराई से जानकारी व अनुभव रखने वाले केंद्र या राज्य में श्रेणी-क के पद पर कम से कम 10 साल सेवा देने वाले पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं.

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सभी की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु पूरी होने या छह वर्ष तक के लिए होगी. खास बात ये है कि चुने गए अध्यक्ष, सदस्यों को अपने पूर्व के संस्थान से त्यागपत्र देकर उसकी कॉपी कार्यभार ग्रहण करते वक्त जमा करानी होगी. इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी.