नई दिल्ली। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में रेलवे विभाग की लापरवाही पर जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल साल 2021 के दिसंबर महीने में अगराम चेन्नई के केवी रमेश नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से अंकलेश्वर जा रहे थे. वह ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में सवार थे. जब उनकी ट्रेन अंकलेश्वर पहुंची तो उनका कोच और तीन दूसरे एसी कोच प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर रुकी. इससे उनको ट्रेन से उतरने में काफी दिक्कत हुई. मजबूर होकर उनको कूदना पड़ा. इसकी वजह से उनको चोट लग गई थी.

इस घटना के बाद बुजुर्ग ने विभाग के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण फोरम में केस दाखिल किया था. अपनी सफाई में रेलवे ने कहा कि अंकलेश्वर का प्लेटफॉर्म बड़ा करने का काम किया जा रहा था, लेकिन तब तक वह हो नहीं पाया था. करीब 10 महीने बाद अक्टूबर 2022 में वह बन सका.

हालांकि आयोग ने रेलवे की सफाई को नहीं माना और बुजुर्ग यात्री को हुई दिक्कत के लिए रेलवे को सेवा में कमी का दोषी बताया. आयोग ने 30 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में रेलवे को आदेश दिया कि वह बुजुर्ग यात्री को 25 हजार रुपये दे और पांच हजार रुपये मुकदमे में आए खर्च का दे.

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