कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कल मतदान होने हैं। ऐसे में प्रदेश के एक कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर ने BSP समर्थक को फोन पर धमकी दी थी जिसके बाद उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साहब सिंह गुर्जर ने BSP प्रत्याशी सुरेश बघेल के समर्थक दीपू जाटव को फोन पर धमकी दी थी जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पूरा मामला तिघरा थाना क्षेत्र का है। 

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इस मामले में BSP समर्थक दीपू जाटव ने वीडियो जारी कर साहब सिंह गुर्जर पर जानमाल का डर होने की संभावना जताई है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आईपीसी की धारा 171F, 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 की धारा 32 (va) के तहत तिघरा थाना में मामला दर्ज हुआ है। 

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बता दें कि हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान 10 नवंबर 2023 को भी साहब सिंह पर मामला दर्ज किया गया था। उस दौरान आईपीसी की धारा 294 323 506, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 संशोधन 2015 की धारा 3(1)( द), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3(1)(घ) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चुनाव के दौरान उन पर कुल 2 गंभीर FIR दर्ज की जा चुकी है। 

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BSP समर्थक ने जारी किया वीडियो 

शिकायतकर्ता ने वीडियो जारी कर कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर लगातार धमकी दे रहे हैं कि वह हाथी के झंडे फेंक दें और कांग्रेस के झंडे हाथों में थाम लें और धमकी भी दी है। शिक़ायतकर्ता ने वीडियो में कहा है कि यदि मेरे साथ कुछ भी होती है तो सहाब सिंह गुर्जर जिम्मेदार होंगे। शिकायतकर्ता ने खुद की जान का खतरा जाहिर करते हुए मौत होने की संभावना भी जाहिर की है। यही वजह है कि वीडियो में कहा है कि यदि उसे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार साहब सिंह गुर्जर होंगे। यहां तक कि चुनाव के बाद भी उसके साथ कुछ गलत होने पर  उसके जिम्मेदार साहब सिंह गुर्जर को बताया है। 

कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ पहले से दर्ज है आपराधिक रिकॉर्ड  

गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर का लंबा क्रिमिनल इतिहास रहा है। साहब सिंह गुर्जर पर उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाने में आईपीसी की धारा 147 342 352 389 504 और 506 के तहत मामला दर्ज है।  ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज है।  ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाने में आईपीसी की धारा 447 और 448 के तहत मामला दर्ज है। जिले के गोले का मंदिर थाने में आईपीसी की धारा 294 506 के तहत मामला दर्ज है। और जिले के पड़ाव थाने में आईपीसी की धारा 153 5052 506 के तहत मामला दर्ज है। 

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