Reservation in Bihar : बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने आरक्षण संशोधन बिल 2023 को मंजूरी दे दी है. बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है. SC-ST, OBC-EBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा है. इस संबंध में बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गजट प्रकाशन किया जाएगा, उसके बाद यह लागू हो जाएगा.

बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ था. आरक्षण का दायरा 50 से 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था. ईडब्ल्यूएस का 10 फीसद जोड़कर यह 75 प्रतिशत हो जाएगा.

अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत, अति पिछड़ा जाति को 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा. वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग वालों को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा.