नई दिल्ली . बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप-4 लागू होते ही राजधानी में सीएनजी-इलेक्ट्रिक व बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
सरकार ने स्पष्ट किया गया है कि ग्रैप-4 स्टेज में ऑल इंडिया टूरिस्ट, कांट्रैक्ट कैरिज, राज्य परिवहन व अन्य किसी परमिट पर संचालित होने वाले बसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में बनी हुई है. इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है. इसलिए व्यापक जनहित में प्रदूषण फैलाने वाली अंतरराज्यीय बसों का दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है.
पाबंदियां खुद लागू हो जाएंगी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक हित में आपातकालीन आधार पर मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-115 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधों को लागू किया जा रहा है. प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रैप-4 लागू होते ही प्रतिबंध स्वयं लागू हो जाएगा और ग्रैप-4 की पाबंदी हटने के बाद तत्काल पाबंदी हट जाएंगी.