नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। सड़क सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद यातायात विभाग एक्शन मोड़ पर है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है। 50 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत पहले समझाइश दी जा रही है। फिर चालानी कार्रवाई की जा रही है।

एमपी में वाहन चालक ध्यान दे: आज से हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाया तो खैर नहीं, पढ़िए पूरी खबर

एसपी आगम जैन ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर बैनर पोस्टर के जरिए हम लगातार सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। हमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देना है। रास्तों पर वाहन को ओवरटेक नहीं करना है। सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करना है। साथ ही शराब पीकर वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है।

MP में सड़क सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त: 50 दिन होगा एक्शन, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों का कटेगा चालान, ग्वालियर और जबलपुर में हुई कार्रवाई  

बता दें कि पुलिस यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही उन्हें समझाइश भी दी जा रही है।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus