मुंबई. इनकम टैक्स ने डिस्कार्ड रिटर्न (Discard Return) नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस नई सुविधा में एक टैक्सपेयर अपने पहले से दायर अनवेरिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को हटा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब यह है कि जो आईटीआर पहले किसी टैक्सपेयर द्वारा जमा किया गया था, लेकिन वेरिफाई नहीं था, उसे अब इनकम टैक्स के रेकॉर्ड से हटाया जा सकता है.
उक्त रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एसके पटोदिया के असोसिएट डायरेक्टर मिहिर तन्ना के हवाले से बताया गया है कि एक बार आईटीआर वेरिफाई हो जाने के बाद व्यक्ति को गलतियां सुधारने के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होता था. लेकिन अब किसी टैक्सपेयर को पहले दाखिल आईटीआर में गलतियों को सुधारने के लिए रिवाइज्ड आईटीआर प्रोसेस से गुजरने से बचने में मदद मिलेगी. अब नए ‘रिटर्न’ फीचर का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने दायर मूल अन-वेरिफाइड आईटीआर को हटा सकता है और एक नया आईटीआर फाइल कर सकता है.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नया फीचर कुछ शर्तों के साथ है. इसके तहत ऑरिजिनल आईटीआर को किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से वेरिफाई नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा ऑरिजिनल आईटीआर असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) और उसके बाद के लिए होना चाहिए. इसका मतलब है कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद दाखिल किए गए किसी भी आईटीआर को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है.
डिस्कार्ड रिटर्न सुविधा का उपयोग कैसे करें?
यहां कर विभाग के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार डिस्कार्ड रिटर्न सुविधा का उपयोग करने का तरीका बताया गया है
1: www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
2: ‘ई-फाइल’ पर जाएं और ‘आयकर रिटर्न’ विकल्प चुनें.
3: ‘ई-सत्यापित आईटीआर’ पर क्लिक करें. वहां ‘डिस्कार्ड’ शीर्षक वाला एक बटन होगा.