कुमार इंदर, जबलपुर। सीएम राइस स्कूल को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शहर के पनागर में पर्याप्त स्कूल होने के बावजूद सीएम राइस स्कूल खोला जा रहा। वहीं संकुल स्तर के सीएम राइस स्कूलों के लिए 5 एकड़ की जगह 7 एकड़ जमीन आवंटन कर दी गई। जिसे लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी।
दरअसल जबलपुर निवासी मधुसूदन कर्मी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि, संकुल स्तर के सीएम राइस स्कूलों के लिए 5 एकड़ की जगह 7 एकड़ जमीन आवंटन कर दी है। वहीं पनागर में पहले से ही अनेक स्कूल मौजूद है। इस याचिका को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि पर्याप्त स्कूल होने के बाद भी पास के ग्राम रैपुरा में सीएम राइस स्कूल का निर्माण क्यों किया जा रहा है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा जब पहले से स्कूल है तो फिर दूसरा सीएम राइस स्कूल क्यों बनाया जा रहा है। जिसे लेकर कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण समेत कलेक्टर जबलपुर को नोटिस दिया है।
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