श्रीगंगानगर. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गंगानगर जिले की विधानसभा 03 करणपुर में निर्वाचन कार्य की घोषणा के साथ ही गंगानगर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी कडाई से पालना सुनिश्चित की जाए. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बताया कि आयोग के निदेर्शानुसार करणपुर विधानसभा में 249 मतदान केन्द्रों पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होगा तथा 8 जनवरी 2024 को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी. उन्होंने बताया कि आईएनसी के उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी. 19 दिसंबर तक नामांकन लिए जा सकेगे तथा 20 दिसंबर को संवीक्षा होगी. 22 दिसंबर तक नाम वापिस लिए जा सकेगे. उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, वे पूर्ववृत्त रहेंगे. आईएनसी उम्मीदवार के लिए ही नामांकन स्वीकार किया जाएगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि करणपुर विधानसभा के लिए गठित 9 एफएसटी को तत्काल एक्टिव किया जाए तथा 12 दिसंबर से एसएसटी अपना कार्य आरंभ करेगी. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान नए निर्माण, विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो सकेंगे तथा सरकार निर्देश दिए कि गंगानगर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जिसकी पालना सुनिश्चित की जाए. राजकीय वाहनों का जनप्रतिनिधियों द्वारा उपयोग नहीं होगा तथा चुनाव प्रचार में राजकीय वाहन का उपयोग वर्जित है. उन्होंने मतदान दलों को आवश्यक प्रशिक्षण देने, मतगणना स्थल की तैयारी के अलावा डाक मतपत्र और होम वोटिंग के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे प्रभावी रखने के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 1950 तथा सी-विजिल एप के माध्यम से आने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण को लेकर निर्देश भी दिए.
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि 27 दिसम्बर 2023 को प्रातः 11 बजे जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में अभ्यर्थी, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, लेखादल व निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण दल शामिल होंगे. इस दौरान निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध फेसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा.