लखनऊ. किसी भी वाहन चालक का तीन बार से अधिक चालान होने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. मुख्य सचिव ने इसके लिए निर्देश दिए हैं. लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके वाहन का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर सुविधा का भी समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को जिलों में उपचार मिल सके. मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना में 50 फीसदी कमी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में वाहनों की जांच सहित अन्य आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए.

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मुख्य सचिव ने कहा कि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में लोक अदालतों में वादों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है. इस बार भी उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए. उन्होंने इसकी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए.

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