जालंधर. जालंधर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंसधारी खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत डी.सी.पी. द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंसधारक रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने वाली स्थानों में रात 11.30 बजे के बाद खाने-पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11.30 के बाद रेस्तरां, क्लब आदि खाने-पीने वाली जगह में एंट्री नहीं मिलेगी। यदि शराब की दुकानों के साथ कोई अहाता लगता है तो यह भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद कर दिया जाए।
आदेशों में इन सभी संस्थाओं को आवाज का स्तर 10 DB का पालन करने के निर्देश दिए गए है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव सिंगिंग या आरकेस्ट्रा सहित सभी साऊंट सिस्टम 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस के अंदर पैदा हुई कोई भी आवाज चारदिवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।
म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। एक अलग आदेश में, डी.सी.पी कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।
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