Rajasthan News: बूंदी. बूंदी जिला उपभोक्ता आयोग नै प्रकरण में सुनाया फैसला बूंदी जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरणा में फरियादी को 10 लाख रुपए मय ब्याज के अदा करने के आदेश दिए हैं.
इस मामले में परिवादिया अल्लू बाई निवासी गुवाड़ी ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद पेश किया था. इसमें कहा कि उसके पति रामदत्त की मौत हो चुकी है और एक ऋण खाता बूंदी सेंन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक बूंदी में था. उसके पति का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया हुआ था. परिवादिया के पति की 27 मई 2022 को मोटरसाइकिल हादसे में सिर में गंभीर चोट होने में मौत हो गई.
इंश्योरेंस कंपनी को नोमिनी फरियादिया द्वारा क्लेम पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया. कंपनी ने करोम यह कहते हुए खारिज कर दिया कि घटना को रिपोर्ट नहीं कराई और जांच नहीं हुई. उपभोक्ता आयोग बूंदी ने विपक्षी बीमा कंपनी केतकों को अस्वीकार करते हुए माना कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया के पति की सिर की चोटों के कारण दुर्घटना मृत्यु हुई है. उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार माहेश्वरी, सदस्य संतोष भाकल ने अपना फैसला सुनाया.
आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि परिवादिया के मृतक पति के पक्ष में जारी बीमा पालिसी के 10 लाख रुपए दिए जाएं. साथ ही परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतान करें. इसके अलावा मानसिक संताप के लिए 25 हजार रुपए, परिकद खर्च के 10 हजार अतिरिक्त भी देने होंगे.
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