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Rajasthan News: कोटा. जानलेवा हमले के चार साल पुराने केस में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम-1 ने सोमवार को आरोपी अनवर उर्फ टिंकू, अबरार उर्फ चम्मच, मुजफ्फर अली उर्फ मंजू, गजनफर उर्फ गज्जू एवं मुशरफ अली उर्फ मुशरफ सिक्कू को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 साल का कारावास सुनाया. कोर्ट ने आरोपी अनवर व अबरार पर 22 हजार 500 रुपए एवं अन्य तीनों पर 21 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी अब्दुल रशीद उर्फ अब्दुल गनी की मौत हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी.
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फरियादी साजीदेहड़ा निवासी शाहिदा बेगम ने 27 नवंबर 2019 को किशोरपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन खुर्शीदा उर्फ भूरी भी साजीदेहड़ा में रहती है. 27 नवंबर को खुशींदा ने बताया कि उसके पति को मछली मार्केट में अनचर उर्फ टिंकू ने चाकू मारे हैं. उसी दौरान अनवर और उसके साथी रशीद बुट्टा, सिक्कू, गज्जू वहीं आा गए. सभी ने खुर्शीदा के साथ मारपीट की और जान से मारने की नियत से खुशीदा पर चाकू से वार किए. उसे घायल कर भाग गए.
पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था. पुलिस ने मामले में अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 20 गवाहों के बयान कराए गए. इधर बचाव पक्ष की और से उनके वकील ने सजा के बिंदु पर बहस में कहा कि मामले में आरोपियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए. इथर, अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बहस में कहा कि इस घटना वाले दिन मछली मार्केट में खुर्शीदा उर्फ भूरी के पति अहसान अली की हत्या करने के उपरांत यह घटना की गई है. इसलिए इन्हें कड़ी सजा दी. जाए. कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद सभी पांचों आरोपियों को 10- 10 साल का कारावास सुना दिया.
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