भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत डिप्टी सीएम को संवैधानिक दर्जा हासिल है.

किसी भी राज्य में जब सरकार बनती है तो राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है.

उसके बाद उस मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल राज्य के डिप्टी सीएम नियुक्त करता है.

मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है

तो वहीं उनकी सिफारिश पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है

उप मुख्यमंत्री को एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है.

उसी के बराबर कर रहित वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं.

भारत में किसी भी राज्य के डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले पहले नेता थे कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिन्हा.

साल 1946 में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम का पद संभाला था.

वह 11 साल तक 1957 तक इस पद पर अपने निधन तक बन रहे थे

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