न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुत्र और सहयोग करने पर उसके पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 11 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला अभियोजन अधिकारी नरेंद्रदास महरा ने बताया कि पीड़िता के दादा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 दिसंबर 2017 को राजेंद्रग्राम थाने में दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। फरियादी के अनुसार, 10वीं क्लास में पढ़ाने वाली उनकी नातिन 20 दिसंबर 2017 को स्कूल के लिए निकली थी। लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची थी। जिसके बाद आसपास के गांव और रिश्तेदारों के घरों में उसकी तलाश की गई। इसके बावजूद पीड़िता का कोई पता नहीं चल पाया था।

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5 जनवरी 2018 को पीड़िता को पुलिस ने खोज निकाला। पीड़िता ने बताया कि पूरन सिंह पाटले ने अगवाकर जंगल गया था। जिसके बाद पूरन के पिता ने दोनों एक कमरे में बंद दिया था। इस दौरान उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसे मनेंद्रगढ़ ले जाया गया और वहां भी वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

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आज बुधवार को पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने धारा 363, 376, 506, 34 और 5/2 पॉक्सो एक्ट के तहत पूरन सिंह पाटले और तेन सिंह पाटले को 20 साल का सश्रम कारावास और 11 हजार 500 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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