Atiq Ahmed Son Ali Ahmed: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने अली अहमद की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अली अहमद के अधिवक्ता के कोर्ट में मौजूद न रहने के चलते याचिका को खारिज कर दिया.

दरअसल अतीक अहमद का बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. अली अहमद ने पेशी के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर ख़तरा बताया था, जिसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अतीक के बेटे की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि काल्पनिक आधार खतरा बताकर कोर्ट द्वारा सुरक्षा के आदेश नहीं मिल सकते.

अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने याचिका में कहा था कि कोर्ट में पेशी के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो सकता है. इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करने या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी करने का आदेश दिया जाये. याचिका में जेल से वारंट तामील कराने के दौरान सुरक्षा की मांग की गई थी. इसके साथ ही सुरक्षा कारणों से अली की जेल बदलने की भी मांग की गई थी. बता दें कि पुलिस ने अली अहमद को उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी बनाया है.