होशियारपुर। जुगाड़ मोटरसाइकिल रिक्शा के मामले में पंजाब एवं हरियाणा अर्वकोर्ट ने आरटीआई एक्टीविस्ट परविंदर सिंह की दायर याचिका पर कर आरटीए होशियारपुर को 50 हजार का जुर्माना लगाया है. बता दें कि पंजाब पुलिस के एडीजीपी ट्रैफिक ने 18 अप्रैल, 2022 को एक पत्र जारी कर जुगाड मोटरसाइकिल रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा था.

इस मामले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर परविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने कहा कि राज्य की ऐसी बिलाई पहले भी ड्राइवर यूनियन समाना बनाम पंजाब राज्य के मामले में देखी जा चुकी है.

पंजाब एवं हाईकोर्ट ने सचित्र रोजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होसियारपुर और पटियाला को पीजीआई चंडीगढ़ को 50 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं, जो गरीब मरीजों के लिए राहत फंड में जमा करवाने जाने हैं. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और नियमों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा है.