पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटिड (PSPCL) के कर्मचारियों के लिए एक दुर्घटना मुआवजा नीति शुरू की गई है, जिसके तहत डयूटी दौरान हादसाग्रस्त होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

इस संबंधी बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि यह नीति 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के साथ हादसा होने पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इसमें रैगुलर ठेका व उप ठेका आधारित काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। इस नीति से कर्मचारियों को दुर्घटना से लाभ तो होगा ही साथ ही एमरजैंसी के दौरान 3 लाख रुपए तक डाक्टरी सहायता भी उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों को निर्विघ्न बिजली सप्लाई मुहैया कराने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है तथा कई तरह के हादसों के शिकार हो जाते हैं, इसके मद्देनजर ही उक्त नीति लागू की गई है। इसी तरह से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के हादसाग्रस्त होने पर एक्सग्रेशिया की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा वित्तीय सहायता को बढ़ाते हुए सामूहिक बीमे की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं रैगुलर कर्मचारियों के लिए इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई नीति में 10 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया भुगतान, 1 लाख रुपए का सामूहिक बीमा और सरकारी नियमों के अनुसार मैडीकल बिल का भुगतान जारी रखा गया है।