प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है. वहीं हाईकोर्ट ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है. याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है. इस पर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर रोक नहीं लगाई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपना आदेश देगी. श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मूर्ति के साथ हाईकोर्ट पहुंचे थे. भगवान के नाम से हाईकोर्ट में पास भी तैयार कराया गया है.

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इससे पहले, सुनवाई से एक दिन पहले रविवार को ही कई पक्षकार मथुरा से इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज सुनवाई कर रही है.

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