शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने खुले में मांस-मछली और तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर (Loud Speaker) पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम के आदेश के बाद शासन और प्रशासन तेजी से लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आज तेज आवाज पर कंट्रोल करने का आखरी दिन है।
शहर में अब दो से ज्यादा स्पीकर या साउंड बॉक्स नहीं बज सकेंगे। ये दो स्पीकर भी तय आवाज से ज्यादा तेज नहीं बजेंगे। सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद कल से गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस के लिए आज से जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पूरे शहर में निगरानी करेंगे।
यह रहेगी ध्वनि सीमा
- आवासीय क्षेत्र- 50 और रात में 40 डेसिबल
- साइलेंट जोन- 50 डेसिबल , रात में 40
- कमर्शियल एरिया- 65 और रात में 55 डेसिबल
- औधोगिक क्षेत्र- 75 दिन और रात में 70 डेसिबल
बतादें कि, इन नए नियमों के बाद अब निजी कार्यक्रम और शादी समारोह में बड़े डीजे लगाना गैर कानूनी रहेगा। पर आयोजक चाहें तो वे छोटे आकार के डीजे बजा सकते है। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने थाना प्रभारी और एसडीएम को आदेश जारी कर जिले के 31 अस्पतालों के आसपास शांत क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित किया है।
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