नई दिल्ली. अदालत ने आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है.

अदालत ने सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर तिहाड़ जेल प्रशासन को पेश करने को कहा है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह ने अपने फैसले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य है.

पिछले हफ्ते विशेष न्यायाधीश नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद सिंह की जमानत याचिका अर्जी पर 21 दिसंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने ईडी को दो दिन के भीतर लिखित दलीलें, यदि कोई हो, दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. इसने सिंह की ओर से पेश वकील को एक दिन के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने का भी निर्देश दिया. इस महीने की शुरुआत में ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. यह इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र था.