वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। खनिज विभाग ने दो कोयला डिपो पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख की पेनाल्टी लगाई है. खनिज विभाग ने शिकायत के आधार पर मौर्य कोल डिपो में अवैध कोयला-पत्थर का भण्डारण और कोयला चोरी के मामले में 5 लखा 43 हजार 940 रुपये का जुर्माना और पेंड्रीडीह स्थित वेदांता मिनरल्स पर 4 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

रतनपुर क्षेत्र के मोहतराई स्थित रोमी मौर्य कोल डिपो चल रहा था. 12 जुलाई 2023 को डिपो का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन संचालक द्वारा डिपो चलाया जा रहा था. ट्रांसपोर्टर पंकज सिंह गांधी ने चिरमिरी के विजय वेस्ट खदान से बी-ग्रेड के जी-5 कोयले की रोमी मौर्य डिपो में चोरी कर मिलावट करने का केस दर्ज कराया था. अवैध डिपो संचालक को खनिज की वैधता प्रमाणित करने नोटिस जारी किया गया था. जिस पर अवैध खनिज मात्रा का प्रतिपरीक्षण के बाद 5,43,940/- जुर्माना लगाया गया है.

इसके अतिरिक्त वेदांता मिनरल्स के संबंध में भी भंडारण नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए डिपो संचालक की अनियमित संचालन की शिकायत पर विभाग को मिली थी. इस पर खनिज अमला के द्वारा जांच के बाद 4 लाख 32000 रुपये पेनाल्टी लगाई गई है.