रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागों को फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. वित्त विभाग की ओर से आज शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्षों और संभागायुक्तों को फिजूलखर्ची रोकने के लिए चार बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किए है.
- राज्य से वित्त से पोषित सभी अप्रारंभिक निर्माण कार्यों को वित्त विभाग से दुबारा सहमति के बाद ही शुरू किया जाए.
- विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री को छोड़कर दूसरी सामग्रियों की खरीदी न करें.
- केंद्र पोषित प्रायोजित योजनाओं और विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं सम्बंधित योजनाओं पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.
- ये आदेश सभी सार्वजनिक उपक्रम, निगम,मंडल, आयोग, प्राधिकरण, स्वयंसेवी संस्थाओं के अप्रारंभिक निर्माण कार्य जो राज्य वित्त कोष से पोषित है उन पर लागू होगा.
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Like करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2HRead more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक