Rajasthan News: जयपुर. हाईकोर्ट ने जीएनएम भर्ती-2013 से जुड़े मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने का मौका दिया है.

साथ ही कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो आगामी सुनवाई 3 जनवरी 2024 को एसीएस मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर विभाग व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर हों और स्पष्टीकरण दें.

जस्टिस नरेन्द्र सिंह ढड्डा ने यह निर्देश विवेकानंद तिवारी व भूपेन्द्र सिंह राघव की अवमानना याचिकाओं पर दिया. सुनवाई के दौरान एएजी ने अदालती आदेश की पालना के लिए समय मांगा. जिस पर अदालत ने उन्हें अंतिम मौका दिया है.

ये खबरें भी जरूर पढ़ें