![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2024/11/lalluram-add-Carve-ok.jpg)
Rajasthan News: जयपुर. हाईकोर्ट ने जीएनएम भर्ती-2013 से जुड़े मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने का मौका दिया है.
![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2023/07/Rajasthan-high-court.jpg)
साथ ही कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो आगामी सुनवाई 3 जनवरी 2024 को एसीएस मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर विभाग व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर हों और स्पष्टीकरण दें.
जस्टिस नरेन्द्र सिंह ढड्डा ने यह निर्देश विवेकानंद तिवारी व भूपेन्द्र सिंह राघव की अवमानना याचिकाओं पर दिया. सुनवाई के दौरान एएजी ने अदालती आदेश की पालना के लिए समय मांगा. जिस पर अदालत ने उन्हें अंतिम मौका दिया है.
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- ‘हाथ-पैर बांधकर…’, अवैध प्रवासियों पर अमेरिकी दूतावास बोला- जो भी अमेरिका में घूसने की कोशिश करेगा उन एलियंस को…
- उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने वाली प्रोफेसर सुलेखा डंगवाल ने बताया संहिता का उद्देश्य, जानिए मूल या स्थानी निवासियों से क्या है संबंध
- क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला: जान बचाकर भागे खिलाड़ी, एक ने खुद को किया सरेंडर, फिर जो हुआ…
- एसपी विनोद चौबे की हत्या में शामिल नक्सली कमांडर का कबूलनामा, ‘माओवादियों के हाथों से निकल गया है अबूझमाड़’
- Bihar News: बगहा में सीबीआई का छापा, इलाके में मचा हड़कंप