पंजाब कैबिनेट के मंत्री अमन अरोड़ा को कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 2008 के पारिवारिक लड़ाई-झगडे के मामले में सुनाम जिला कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए उन्हें सजा दी है।
उन्हें धारा 452 और 323 के तहत सजा हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को 2 वर्ष की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनाम की जिला कोर्ट ने 2008 के घरेलू लड़ाई-झगड़े के मामले पर फैसला सुनाया है। केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के जीजा राजिंद्र दीपा ने उन पर घर में दाखिल होकर मारपीट करने का मुकद्दमा दर्ज करवाया था। अमन अरोड़ा के साथ 9 अन्य लोगों को भी 2-2 साल की सजा सुनाई गई है, सजा के साथ-साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार इन दोषियों में से एक की मौत हो चुकी है।
अमन अरोडा़ के पास अदालत में जाने का प्रवीजना है। 2 साल की सजा होने के कारण उन्हें जमानत मिल सकती है, अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। एक विधायक होने के कारण उनकी मैंबरशिप भी जा सकती है, लेकिन अगर उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी मैंबरशिप बच सकती है।
- आपराधिक तत्वों के खिलाफ CM धामी सख्त, कहा- क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
- पानी के लिए बहा खून: चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, भाभी पर भी किया हमला, सरकारी नल से जल भरने को लेकर हुआ था विवाद
- केदारनाथ रूट पर भूस्खलन से एक तीर्थयात्री की मौत, 3 घायल, CM धामी ने जताया शोक
- हाईकोर्ट ने किया नगर पंचायत बरेला की विशेष समिति को निरस्त, वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को दिए कार्य के निर्देश
- 19 साल बाद सियासत के साथ लौटेगा सड़क परिवहन निगम, वापसी पर कांग्रेस का तंज- यहां भी कमीशन का मामला फिक्स होगा, BJP ने किया पलटवार