Rajasthan News: जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्रसिंह सिंह भाटी व जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने शहर में अवैध रूप से संचालित मांस-मछली की दुकानों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर नोटिस जारी किया है.
पाचिकाकर्ता आसिफ अली की ओर से अधिवका मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि याचिकाकर्ता निगम उत्तर के वार्ड संख्या 37 का निवासी है और वहां पर मांस व मछलियों की अवैध दुकानें संचालित हो रही है, जिसको लेकर कई बार नगर निगम से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत दर्ज कराई. यहां तक कि संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई. हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन इसके बावजूद आज तक अवैध रूप से मांस की दुकानें संचालित हो रही हैं.
जोधपुर में मांस की दुकानों के लिए केवल 26 लाइसेंस जारी किए गए हैं जबकि शहर में करीब 1500 दुकानें संचालित हो रही हैं. वहीं शहर में के सरकारी बूचड़खाने हैं, लेकिन दोनों बंद है, इसके बावजूद प्रतिदिन 1500 किलो मांस क्कि रहा है. कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नगर निगम उत्तर को नोटिस जारी करते हुए 10 जनवरी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए है.
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