रायपुर. राज्य में जीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत टीडीएस कटौती का प्रावधान एक अक्टूबर 2018 से लागू हो जाएगा. आयुक्त राज्य कर के कार्यालय से आज मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी की इस धारा के तहत श्रोत पर कटौती अर्थात टीडीएस का प्रावधान सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और शासन द्वारा स्थापित सोसायटी या बोर्ड को वर्ष में किसी सप्लायर से दो लाख 50 हजार रूपए से ज्यादा माल की आपूर्ति होने पर लागू होगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
ऐसे सभी विभाग या प्राधिकारी, जिनके द्वारा श्रोत पर कटौती की जानी है, उन्हें टीडीएस के लिए पंजीयन करवाना होगा. यह पंजीयन व्यापारियों द्वारा कराए जाने वाले पंजीयन से अलग है. इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर श्रोत पर कटौती के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों को पेन अथवा टेन आधारित ऑनलाइन रजिस्टेशन की सुविधा दी जा रही है. जीएसटी अधिनियम में टीडीएस कटौती नहीं करने अथवा कटौती की राशि निर्धारित समय-सीमा में सरकारी खजाने में जमा नहीं करने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज और रूपए दस हजार अथवा टैक्स के बराबर की राशि जो भी अधिक हो, शास्ति का प्रावधान है.
ब्याज और शास्ति की राशि जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी अथवा व्यक्ति की होगी. राज्य कर आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि टीडीएस के लिए जिम्मेदार सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और शासन द्वारा स्थापित सोसायटी अथवा बोर्ड जैसी संस्थाओं को जल्द से जल्द जीएसटी में टीडीएस पंजीयन करवा लेना चाहिए और समय पर टीडीएस जमा करते हुए रिटर्न फाइल करना चाहिए.