शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक तारा सेवनियां गांव में आंचल बाल गृह के संचालक अनिल मैथ्यू को पुलिस ने अयोध्या नगर के एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। अनिल मैथ्यू के खिलाफ दर्ज एफआइआर में धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बढ़ा दी गई। बच्चों से किए गए बयान में सामने आया कि बालिका गृह में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें रोका जाता था। इसके साथ ही मामले कई बड़े खुलासे हुए है।
परवलिया सड़क थाना इलाके के ग्राम तारासेवनिया मे संचालित आंचल बालगृह में मिली बालिकाओं ने बताया कि अपने बयानों में उन्होंने बताया कि उनसे आश्रम की साफ-सफाई करावाई जाती थी। इसके साथ ही ईसाई धर्म के मुताबिक पूजा प्रार्थना करने हेतु उत्प्रेरित/ बाध्य किया जाता था। बालिकाओं के बयान दर्ज करने के बाद रविवार यानी 7 जनवरी को बाल गृह संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ दर्ज एफआइआर में धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बढ़ा थी।
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पुलिस पूछताछ में अनिल मैथ्यू ने बताया कि, बालिका गृह में ईसाई मिशनरी की प्रैक्टिस करवाता था। इसके साथ ही जो बच्चियों नहीं करती थी वह अपने घर चली जाती थी। इसी के कारण बालिका गृह में ज्यादा बच्चियों का रजिस्ट्रेशन था लेकिन मौके पर कम बच्चियां मिली। अनिल के बयान के बाद ही पुलिस ने मामले में धर्मांतरण का भी मामला दर्ज किया है। बतादें कि, इससे पहले जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें सिर्फ बिना मान्यता के बाल गृह चलाने का मामला ही दर्ज किया गया था।
बतादें कि, भोपाल में एक एनजीओ के अवैध चिल्ड्रन्स होम से लापता सभी 26 बच्चियों को भोपाल और आसपास के क्षेत्र से बरामद किया गया। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर परियोजना अधिकारी समेत तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शनिवार को यह मामला प्रकाश में आने के बाद कलेक्टर और एसपी ने भी चिल्ड्रन्स होम का दौरा किया था। वहीं इधर आंचल बाल संरक्षण गृह का संचालक फरार हो गया था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद संचालक अनिल मैथ्यू बीमार होने का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया, जहां से उसे गितफ्तार किया गया।
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