दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग के मामले में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी की कोर्ट में पेशी हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गोकुलपुर में एक गांव की सीलिंग तोड़ने के मामले में तिवारी से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. सीलिंग को लेकर नेतागीरी कर रहे सांसद महोदय को न सिर्फ कोर्ट ने जमकर हड़काया बल्कि उनकी खूब खिंचाई की.
इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के सीलिंग मुद्दे पर किए गए बर्ताव पर कड़ी नाराजगी जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को अगले हफ्ते पेश होने के लिए कहा है. सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को उनके उस बयान पर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हजार जगहें ऐसी हैं, जो सील होनी चाहिए.
सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुबह तक हमें 1000 संपत्तियों की एक लिस्ट दें, हम आपको सीलिंग अधिकारी ही बना देंगे. वहीं तिवारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये लिस्ट ना मांगी जाए ये सांसद हैं. इसके बाद भी कोर्ट के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ. अब सांसद महोदय समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करें.