चंडीगढ़. हाईकोर्ट ने पंजाब में फार्मेसी प्रवेश के लिए पीयूसीए को राहत दी है. पंजाब अनएडिड कालेजिस एसोसिएशन (पीयूसीए) बनाम पंजाब स्टेट ऑफ टैक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग (पीएसबीटीई एंड आईटी) मामले में हाईकोर्ट ने आईके गुजराल पंजाब टैक्निकल यूनिविर्सटी को निर्देश दिया है कि वह 31 अक्तूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक फार्मेसी पाठ्यक्रमों में किए गए प्रवेश पर विचार करेंगे.

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याचिकाकर्ता अंशु कटारिया, अध्यक्ष, पीयूसीए ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि सुप्रीम कोर्ट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), नई दिल्ली ने 31 दिसंबर तक पूरे देश में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति दी है. कई अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि ने भी प्रवेश की तारीखें बढ़ा दी हैं लेकिन पंजाब में प्रवेश 31 अक्तूबर को बंद हो गए थे.

अब कोर्ट के इस आदेश से पंजाब में पिछले 3 महीनों में फार्मेसी कोर्सेज में हुए सभी दाखिले माने जाएंगे. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2024 की तारीख तय की है.