Truck Driver Strike: हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है. अभी पुराना कानून ही लागू है. कतिपय स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है. वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है.
बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि, भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि, भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.
अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने रोजमर्रा के कामों को जारी रखें – बाल मलकीत सिंह
वहीं ड्राइवरों की हड़ताल की अफवाहों पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि हर जगह अफवाहें हैं कि हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर पूरे देश में फिर हड़ताल करेंगे. मैं सभी को बताना चाहता हूं कि सरकार ने कानून को वापस ले लिया है. मेरी सभी से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने रोजमर्रा के कामों को जारी रखें.
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