कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाली अल्ट्रा वायर्स याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। याचिकाकर्ता के जरिये कानून पर रोक लगाते हुए नियुक्ति वाले पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की गई है।
दरअसल ग्वालियर के रहने वाले ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने सुप्रीम कोर्ट में अल्ट्रावायर्स याचिका दायर की है। जिसके जरिये नए कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 की धारा 7 और 8 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखा गया है।
धर्मेंद्र कुशावाह ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए CJI को नियुक्ति पैनल में शामिल करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह कानून ‘शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ’ है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून पर रोक नहीं लगा सकती। लेकिन इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।न्यायालय ने यह भी कहा की, ‘हम वैधानिक संशोधन पर रोक नहीं लगा सकते। जारी नोटिस पर अप्रैल 2024 तक जवाब दिया जा सकता है’।
गौरतलब है कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखने को लेकर उपजे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं,जिनमे एक याचिका धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने भी दायर की है।
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