कुमार इंदर, जबलपुर। फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों की रकम निकालने के मामले में हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक सुशील तिवारी और उनके सहयोगी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने भी निर्देश दिए हैं। धोखाधड़ी और फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकालने के आरोप में हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सुशील तिवारी और उनके सहयोगी किशोर रावत के खिलाफ जांचकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं।
दरअसल जबलपुर के दमोहनाका इलाके में रहने वाले रीतेश तिवारी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पनागर विधायक सुशील तिवारी और उनके साथी किशोर रावत ने मिलकर चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। याचिकाकर्ता का कहना है कि, इस मामले में उन्होंने पहले गोलपुर थाने में शिकायत की लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई। वहां भी कोई कार्रवाई हुई जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता के वकील सौरभ शर्मा ने बताया कि उनके पेटीश्नर रितेश तिवारी ने एक याचिका लगाई है। जिसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता रितेश तिवारी और किशोर रावत दोनों ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। इसी के तहत एक कार के सौदे के बदले में साल 2011 में 3 लाख 65 हज़ार रूपए का एक चेक जारी किया गया था, लेकिन उस चेक को किशोर रावत ने दबाकर रख लिया था और बाद में उसके फर्जी हस्ताक्षर कर रकम भी निकाल ली थी। जिसकी जानकारी लगने पर रीतेश तिवारी ने साल 2015 में स्थानीय गोहलपुर थाने में एफआईआर की, जांच में पाया गया कि बाई ऑर्डर चेक पर किशोर रावत ने मिलकर रीतेश तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर रकम विधायक के खाते में ट्रांसफर कर दी है उसके बावजूद पुलिस 8 साल से मामला दबाकर बैठी थी।
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