चंकी बाजपेयी, इंदौर। शहर के विजयनगर क्षेत्र से पिछले दिनों वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट के आश्रम पर जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल आश्रम ले गया था। मामले को लेकर संस्था ने उच्च न्यायालय में एक रेट पिटीशन लगाई थी जिस पर रविवार को विशेष बेंच द्वारा सुनवाई की गई।
दरअसल जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि विजयनगर क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में एक आश्रम संचालित हो रहा है, जहां कुछ नाबालिग बच्चियों को रखा गया है। सूचना पर एसडीएम, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य सहित अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई कर एक मकान से 21 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल आश्रम पहुंचा गया था। जिसके बाद तत्काल प्रभाव से वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट द्वारा इंदौर उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन लगाई थी। अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने बताया कि संस्था ने जो पिटीशन लगाई थी उस पर आज सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश शासन पूरे मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में ले साथ ही जवाबों को सारे रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा कि जो बच्चियां बाल आश्रम में रखी गई है उनके पालक या फिर माता-पिता उनसे मुलाकात कर बच्चों के हाल-चाल जान सकते हैं।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक